Template:FoP-India/hi
Jump to navigation
Jump to search
|
यह प्रतिलिपि भारतीय प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 के धारा 52 के अंतर्गत अनुमोदित है, जो कहता है:
ध्यान रखें कि इसमें पेंटिंग, चित्र, या फ़ोटोग्राफ़ शामिल हैं, क्योंकि ये सन्दर्भित उपखंड (iii) के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये उपखंड (i) के अंतर्गत आते हैं।
भारतीय कानून को यूके के कानून पर आधारित है, और किसी ख़ास मामले के लिए कानून की अनुपलब्धता में यह मानना कि नियम समान होंगे। अधिक जानकारी के लिए यूनाइटेड किंग्डम की धारा देखें। अधिक जानकारी के लिए COM:CRT/India#Freedom of panorama देखें।
|
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{FoP-India}} instead.